(उत्तराखंड) परिवहन विभाग ने तय की यह किराय दरें..

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उत्तराखण्ड शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-619/ix/ 166 / 2005 दिनांक

17-01-2005 एवं अधिसूचना संख्या – 53 / ix 1/166/2004/2015 दिनांक 11-01-2019 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 13-07-2022 के सकल्प संख्या-07 व अन्य संकल्प संख्या 08 (1) में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यात्री किराया की दरों से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या-565 / एस. टी.ए./ दस-82/ 2020 दिनांक 18-02-2020 (जो वर्तमान में लागू हैं) को अधिक्रमित करते हुये मंज़िली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों, मालयानों, ई-रिक्शा, मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत संचालित दुपहिया वाहनों एम्बुलेन्स एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यों तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत वाहनों का अधिकतम यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है

ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हो। टैम्पो का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अधिक परन्तु

स्पष्टीकरण

6 से अधिक सीट हो ऑर्डिनरी का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भा या पारिश्रमिक पर संचालित होती हो और जिसका मूल्य रु0 8.00 लाख 3

से अनधिक न हो। डीलक्स कब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जो भाडे या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू० 8.00 लाख से अधिक हो परन्तु रू0 15.00 लाख से अधिक न हो।

लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 15.00 लाख से अधिक हो, परन्तु रू० 25.00 लाख से अधिक न हो। सुपर लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू 25.00 लाख

से अधिक हो। ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा

और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू० के गुणांक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या 8

कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू० तक पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरणार्थ:

1.01 रू0 से 1.50 रू0 1.00 रू० 1.51 रू0 से 1.99 रू० 2.00 रू०

9 यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1)

100 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा। औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा। किराये के अतिरिक्त उत्तराखण्ड मोटर कराधान (सुधार) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी। 10 11

12 मंजिली गाडियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाडियों पर लगायी गयी हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूली किया जा सकेगा। सीटों की माप एवं बसों की श्रेणी के अन्तर्गत साधारण (Non Deluxe ) सेमी डीलक्स 13

(Semi Deluxe ) डीलक्स (Deluxe) एवं सुपर डीलक्स (Super Luxery Coach

with Monocoque Body) का अभिप्राय AIS 052 में निर्धारित मानकों से है।

पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा बागेश्वर रुद्रप्रयाग, चमोली,

उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत

14

6

6/7

और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर नगर निगम सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

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