BREAKING : (नैनीताल) ज़िले में एक दिन ही खुल सकेंगी परचून की दुकान..ज़िला अधिकारी ने जारी किए यह दिशा निर्देश..

ख़बर शेयर करें

नैनीताल: जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि देर रात शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 18 मई से 25 मई तक कोविड Curfew प्रभावी किया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोविड Curfew के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। जनपद में कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार ने 18 मई से 25 मई तक द्वितीय फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड Curfew लगाने का निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि 25 मई सुबह 6 बजे तक कोविड Curfew बढाया जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मे परचून(किराना) की दुकानें सिर्फ 21 मई को प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुलेंगी। सरकारी गल्ला, सब्जी,दुध मीट आदि की दुकाने प्रातः 7 बजे से लेकर प्रातः 10 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी। साथ ही पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 7 से 10 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगे।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने -जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी।

वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही, लेकिन यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है।

मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेगे। अंतर्राज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी तथा पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी। उन्होने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page