हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी,सज़ा के आदेश खारिज

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सपा नेजा आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्टने बरी कर दिया है. आजम खान को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. आपको जानकारी के लिए बता दें बुधवार को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है. इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी.

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आजम खान के वकील विनोद शर्मा का बयान है कि 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील की थी. जिसमें सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. हमें खुशी है कि इंसाफ मिल गया है. शर्मा ने तहा कि अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया. कोर्ट में हमारी बात मानी गई और अपील हमारे फेवर में गई और अब आजम खान दोषमुक्त हो गए हैं.

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आजम खान को इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी. सजा के बाद आजम खान की विधायकी चली गई. उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की. बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में हुई, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आजम खान को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज का अपना फैसला सुनाया.

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क्या वापस बहाल होगी विधायकी ?

आजम खान की विधायकी बहाल होगी या नहीं इसपर अभी संदेह है. क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. इसमें अब्दुल्लाह आजम की विधायकी गई थी.

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