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नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा

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उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया की नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव समय के भीतर ही होंगे पूर्व में निर्धारित समयाविधि 6 माह के भीतर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता की ओर से दिए गए इस वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।

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बताते चलें जसपुर निवासी मोहम्मद अनस और नैनीताल से राजीव लोचन शाह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य में निकायों में प्रशासन नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी।

महाधिवक्ता ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त किए गए प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत 6 माह की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं की सुनवाई हुई । इस दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है चुनाव समय पर ही होंगे।

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