सूचना मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर मीडिया के लिए जारी की एडवाइज़री, ये बैन ..
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से परहेज करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की. इस एडवाइजरी में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट, प्लेटफार्म के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में चलने वाले कई विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मंत्रालय ने दी यह चेतावनी
मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की चेतावनी दी. इसमें ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को टारगेट नहीं करने की चेतावनी दी है.
युवाओं पर पड़ रहा गहरा असर
मंत्रालय (I&B Ministry) ने अपने बयान में कहा, देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध सट्टेबाजी और जुआ अवैध है. यह ऑडियंस, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित न करें या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को टारगेट न करें.
सरकार के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम और 1995 के विज्ञापन कोड और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत आचरण के अनुरूप नहीं हैं. इससे उन्हें बचना चाहिए.
ASCIA के नियम-कायदों का पालन
इन विज्ञापनों को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2020 को प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एक सलाह जारी की थी. इस सलाह में बताया गया था कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCIA) के नियमों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पर क्या करें और क्या न करें के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था. सरकार का कहना है कि पब्लिशर्स को इन नियमों का पालन करते हुए ही विज्ञापन दिखाने चाहिए.
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