आज़म के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द,स्वार सीट रिक्त घोषित

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुधवार को यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

मुरादाबाद की MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।

दरअसल, 2 जनवरी, 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि सड़क जाम करते हुए बवाल किया गया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।

यह भी पढ़ें 👉  वीकेंड में हल्द्वानी से नैनीताल- भीमताल आने वालों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी

तीन साल में दो बार गई अब्दुल्ला की विधायकी
अब्दुल्ला आजम को 3 साल में अपनी विधायकी से दो बार हाथ धोना पड़ा है। 3 साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था।

अब आपको पूरे मामले को सिलसिलेवार बताते हैं…
सजा के बाद जमानत पर हुए थे रिहा
मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को शाम करीब 5 बजे दोषी ठहराया था। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। फिर सजा के सवाल पर सुनवाई हुई थी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त,15 को सुनवाई..

ADGC वैभव गुप्ता के अनुसार, कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को IPC 353 में 2 साल सजा और 2 हजार जुर्माना, IPC 341 में 1 महीना की सजा और 500 रुपए जुर्माना, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली थी। जमानतनामा दाखिल करने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार रात करीब साढ़े 8 बजे रिहा कर दिया गया था।

अब आपको छजलैट के चर्चित मामले के बारे में भी बताते हैं…
2008 में हूटर उतारने पर भड़के थे, अब सजा हुई
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा हुई है, वह छजलैट मामला करीब 15 साल पुराना है। हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी, 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी।

यह भी पढ़ें 👉  विश्वप्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक..

इसके बाद आजम की गाड़ी पर लगा हूटर उतरवा दिया था। इसे लेकर विवाद बढ़ गया था। आजम खान वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। इसके बाद आस-पास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलैट पहुंच गए थे। आजम खान समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसा कर बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *