क्या UP में बुलडोज़र पर लगेगा अदालती ब्रेक ? आज सुप्रीम सुनवाई..

ख़बर शेयर करें

उत्तरप्रदेश में कई इलाकों में बुलडोज़र कार्यवाही के ख़िलाफ़ दो याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी.जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की अपील की है कि एक तो इस तरह की कार्रवाई कानून के मुताबिक हो और दूसरा अब तक जो बुलडोजर चले हैं उसमें गलत पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इस और जहांगीरपुरी से सम्‍बन्धित याचिकाओं पर जस्टिस ए एस बोपन्‍ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच सुनवाई करेगी।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रयागराज हिंसा के बाद जावेद अहमद की प्रापर्टी पर चले बुलडोजर के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीयत ने याचिका में कहा है कि यूपी सरकार द्वारा अधिनियमित कानून और नगर पालिका कानूनों के उल्‍लंघन में ध्‍वस्‍त किए गए घरों के लिए जिम्‍मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की परिस्थितियों में उत्‍तर पश्चिमी दिल्‍ली में एक दंडात्‍मक उपाय के रूप में ध्‍वस्‍तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार (10 जून) को यूपी के कई इलाकों में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई के निर्देश दिए है। 

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *