हाईकोर्ट ने UKSSSC भर्ती फर्जीवाड़े की CBI जांच याचिका में सरकार से किया जवाब तलब..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यू.के.एस.एस.एस.सी.भर्ती फर्जीवाड़े के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 21 सितंबर को लगा दी है।


मामले के अनुसार कोंग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा था कि यू.के.एस.एस.एस.सी.परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एस.टी.एफ.सही तरीके से नही कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है वे छोटे छोटे लोगो की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे यू.पी.और उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं और सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जाँच एस.टी.एफ.से हटाकर सी.बी.आई.से कराई जाए।

वर्ष 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनु.सचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एफ.आई.आर.में कहा गया था कि व्हाट्स ऐप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रश्नों हल कराए गए। एस.टी.एफ़.ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन और सी.डी.आर.के माध्यम से जाँच की शुरुआत की, जो सही पाई गई।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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