हाईकोर्ट – बनभूलपुरा मामले में वसीम को जमानत,मलिक को राहत नहीं..


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा कांड में प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, वसीम अहमद सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। जबकि अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नही मिली।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान वसीम अहमद की तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नही। उनका कोई अपराधिक रिकार्ड भी नही है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय जिस पर कोर्ट ने रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं।
आपकों बता दे कि आरोपियो की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें फिलहाल डिफॉल्ट बेल के आधार पर जमानत दी जाय। क्योंकि मामले में तय समय के आधार पर चार्जशीट दायर पुलिस ने नही की। इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है।
पूर्व में आरोपियो के द्वारा एक साजिश के तहत बनभूलपुरा में दंगा कराया गया था जिसमे कई आम नागरिक सहित सरकारी सम्पति को नुकशान हुआ था। जिसकी जांच करने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अन्य के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया। तब से दंगे में सामील करीब 50 से अधिक लोगो की जमानत उच्च न्यायलय से हो चुकी है। लेकिन मुख्य साजिश कर्ता व उसके साथ देने वालो की जमानत उच्च न्यायलय में विचाराधीन है।



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