उत्तराखंड में शराब के रेट नहीं बढ़ेंगे,सरकार के फैसले पर HC की रोक..


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में उत्तराखंड की शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की ओर से चुनौती दी गयी थी।
अधिवक्ता शोभित सहारिया ने बताया कि याचिकाकर्ता डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने न्यायालय से कहा कि प्रदेश सरकार ने बीती 28 नवम्बर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया।
राज्य सरकार एक्साइज एयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिये नियमावली बनाने अथवा तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। खंडपीठ ने 28 नवम्बर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




नीति आयोग की बैठक में में सीएम धामी ने रखा_ उत्तराखंड को राष्ट्रीय मॉडल बनाने का विजन
Nainital: खून से लथपथ घायल को बचाने के लिए पत्रकार ने फोन किया, 108 बोली_पहले खुद सड़क तक लाओ..Video
पवनदीप राजन के जीजा नारायण लाल की शानदार जीत, भाजपा को मिली करारी शिकस्त
सनसनी_ कौन है जिसकी नैनीताल झील में मिली लाश..Video
उत्तराखंड में बदले मौसम के तेवर, मूसलाधार बारिश का अलर्ट..