हाईकोर्ट ने शराब के ट्रेटा पैक की बिक्री पर लगाई रोक,सरकार से जवाब तलब

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए शराब के ट्रेटा पैक की बिक्री पर अगली तिथि तक रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना दुशप्रभाव पड़ेगा ? मुख्य न्यायाधीश विपीन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल के लिए तय की है।


चंपावत निवासी याचिकाकर्ता नरेश चन्द्र की ओर से जनहीत याचिका में कहा गया कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एम.एल.के पैक को ट्रेटा पैक में बेचने की योजना है। जो सरकार के प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है। जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल : जंगल सफारी कर लौट रहे पर्यटकों की जिप्सी में लगी आग..Video


याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया की सरकार एक ओर प्लास्टिक कूड़े पर रोक नहीं लगा पा रही है। दूसरी तरफ टेट्रा पैकों में इसे बेचने की अनुमति भी दे रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा। जनहीत याचिका में राज्य सरकार, आबकारी सचिव, सचिव फारेस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *