Haldwani : मौत बनकर दौड़ी स्कॉर्पियो, भीषण हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत


हल्द्वानी | नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां पलभर में छीन लीं। तीनपानी-गौलापार बाईपास फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार और बेकाबू स्कॉर्पियो ने चार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो के पहिए तक निकल गए, जबकि चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरे।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने राहुल राजपूत (17), शिवम (25) और अंशुल आर्य (20) को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल आदित्य टम्टा (18) को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने भी दम तोड़ दिया।
मृतकों की पहचान राहुल राजपूत पुत्र किशन पाल (हाथीखाल, गोरापड़ाव), शिवम पुत्र बाबूराम (गोरापड़ाव), अंशुल आर्य पुत्र पंकज आर्य (बेरीपड़ाव) और आदित्य टम्टा (गोरापड़ाव) के रूप में हुई है।
एक ही हादसे में चार युवाओं की मौत की खबर मिलते ही गोरापड़ाव और बेरीपड़ाव में शोक छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में थी और टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाहन के पहिए तक निकल गए।
हादसे के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई।
एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




Haldwani_ बनभूलपुरा से काठगोदाम तक एक्शन, गुंडा एक्ट में 6 ‘तड़ीपार’
Nainital_109 गांव रेड ज़ोन में, फेंसिंग और सोलर लाइट से होगी घेराबंदी – डीएम
हल्द्वानी डकैती कांड वाली नकली SOG को पकड़ेगी_रीयल स्पेशल 40..
SIR पर पैनिक होने की जरूरत नहीं! 15 सितंबर के बाद भी जुड़ सकता है नाम : ADM
खनन नियमावली को हाई कोर्ट में चुनौती_ रॉयल्टी वसूली निजी हाथों में क्यों ?