बड़ी ख़बर: 26 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस..व्यापारियों का ऐलान..करें बंद का समर्थन ..जानिए क्या है पूरी ख़बर..
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उत्तराखंड द्वारा GST की विसंगतियों को लेकर 26 फरवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन व् बंद का आयोजन..
हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तराखंड द्वारा अपने सभी नगर एवं जिला इकाइयों से पुरजोर विरोध करने के लिए कहा है। संगठन ने अपनी सभी कार्यरत 375 इकाइयों को 22 व 23 फरवरी को सभी जिला इकाइयों के माध्यम से अपने जिला मुख्यालय से माननीय प्रधानमंत्री जी से भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए कहा गया है तथा हमारी इकाइयों में अपने जिले के जिलाधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि (सांसद/ विधायक) के माध्यम से ज्ञापन भेजें जा रहे है। अब 25 व 26 फरवरी को हम अपने जिला मुख्यालय की नगर इकाइयों द्वारा माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हमारे समस्त 19 जिलों (संगठन के अनुसार) में प्रांतीय पदाधिकारी एवं जिला इकाई के पदाधिकारी संयुक्त रुप से प्रेस वार्ता कर जीएसटी के विसंगतियों के बारे में बताएंगे। उन्हें 26 फरवरी शुक्रवार के दिन राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों और बड़े नगरों महानगरों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी ईकाईयो के जिलाध्यक्ष इस घरने का नेतृत्व करेंगे। जीएसटी प्रावधानों में जो विसंगतियां आ रही हैं उससे व्यापारी बहुत दुखी है उसे टैक्स रिटर्न दाखिल करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ रही है इससे सभी व्यापारी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से डर रहे हैं ।
इसके साथ ही हम प्रदेश सरकार से बार-बार अनुरोध करते आ रहे हैं कि विकास प्राधिकरण को पूरी तरह हटाया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत दो-तीन महीनों से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि प्राधिकरण शीघ्र हटाया जा रहा है लेकिन आज तक इस पर कोई भी अध्यादेश पारित नहीं किया गया है। इससे पूरी जनता में रोष व्याप्त है।
जीएसटी के कुछ बेहद घातक प्रावधान 26 फरवरी को विरोध क्यू है जारी
आयकर की धारा 281B और CGST की धारा 13 (1) में कहा गया है कि फल वित्त गैर-मौजूद विक्रेता प्रफुलर ट्रेडिंग आदि के पर चोरी के मामलों में कर अधिकारी को अब बैंक खाते तया संपत्ति को जमा करने का अधिकार होगा।
इसके अलामा कर अधिकारी अस्थायी रूप से कंपनी निदेशकों भागीदारों कंपनी सचित्र, कर्मचारियों/ प्रबंधकों /सीए सीएमए) अकाउंटेयर अकाउंट हैक्सा कंसलटेंट) का एडवोकेट या किसी अन्य व्यक्ति की संपति और बैंक खातों को भी जन कर सकता है जिनकी सहभा से कोई फर्जी लेनदेन किया गया हो।
यह प्रावधान की थिों था गैर कानूनी काम कर रहे लोगों को समाप्त करने के लिए स्वागतयोग्य कदम है जिसका हम समर्थन करते हैं ला इस कानून का इस्तेमाल न करोड़ों व्यापारियों के खिलाफ भी किया जा सकता है जो ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं और कानून का पा भी कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत कर अधिकारियों को अब यह अधिकार होगा की वे कोई राबूतीं के नहीं बल्कि अपने निष्कर्ष के आ पर ऐसा निर्णय से सकेंगे और आर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी कर सगे।
व्यापारियों के पूर्व के बुके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, इस कानून का पेशा इस्तेमाल होने की संभावनाए है और इस
केवल ईमानदार व्यापारियों को परेशानी ब जायेगी बल्कि बड़ी मात्रा में भष्टाचार भी बनेगा। क्या आपको लगता है कि यह व्यापार को आसान बनाने एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में या गया कदम है।
रिटर्स में मिल-मैथ रेका वसूला जान जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैसल किया जाना -सेकान 75 प्रस्तावित परिवर्तों के अनुसार यदि टैक्स कैलकुलेशन में किसी के द्वारा गलती से अधिक टैकस दिया जाता है तो जीएसटी की धारा 75 (1 के तहत विभाग बिना कोई नोटिस दिए इसको सेल्फ असेसमेंट मान लेगा । इसी तरह यदि जीएसटीआर-1 तया जीएसटीआर बी में अगर ग
को कोई अंतर पाया जाता है तो भी व्यापारी का नंबर कॅसिल किया जा सकता है। बेशक यह मानवीय त्रुटि अथवा कंप्यूटर की गलती हो, लेकि व्यापारी को इस गलती को ठीक करने का कोई मौका नहीं मिलेगा ।
इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब जीएसटीआर-२ ए में दिखाया गया हो -सेक्शान 16
खरीदार व्यापारी को इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब विक्रेता व्यापारी ने जीएसटीआर -2ए में अपनी रिटर्न फाइत करि हो और खरीदार व्यापार
से टैक्स मिला हुआ दिखाया गया हो । इसका सीधा अर्थ यह है की अब केवल उतना इनपुट मिलेगा जितना विक्रेता व्यापारी ने दिखाया हुआ हो
इसका यह भी अर्थ है की अब न केवल माल खरीदो बल्कि विक्रेता व्यापारी से यह भी प्रार्थना करो की वो समय से अपना टैक्स जमा करा
और रिटर्न भी समय से भर दें यदि यो ऐसा नहीं करता है तो खरीददार व्यापारी को इसका दंड भुगतना होगा क्यंकि उसको ना इनपुट नह मिलगा।
टी से गलती की बड़ी सजा – सेक्शन 129
यदि किसी व्यक्ति का माल विभाग द्वारा जब्त किया जाता है और यदि वो टैक्सेबल माल है तो अब 100 प्रतिशत के स्थान पर 200 प्रतिशत जुर्माना देना होगा और माल जब तक नहीं मिलेगा जब तक इस प्रकार के मामले का निर्णय व्यापारी/ट्रांसपोटर के पक्ष में नहीं आता।
अगर आप जीएसटीआर-3बी दो महीने का फाइल नहीं करते हैं तो आप जीएसटीआर -1 फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।
अगर आप 2 महीने का जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं करते हैं तो आप ईथे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे।
अगर आप किसी भी कारण से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते है तो डिपार्टमेंट रोक्सान 73 के अंदर आप को नोटिस दे सकता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो डिट पड़ा है उसका फ्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बल्कि पूरी देष राशि पर आपको कान देना होण।
(ईवेबिल की वैलिडिटी प्रतिदिन 200 किलोमीटर कर दी गई है जो की व्यवाहारिक नहीं है।
ईवेबिल में अगर कुछ भी गलती हो तो ैक के अमाउंट का 200: पेनाल्टी लगाई जाएगी और यह राशि आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक कश लेजर में भुगतान करना पड़ेगा और अगर आप या अमाउंट नहीं भर पाते हैं तो आपका माल जमा कर लिया जाएगा। अगर आपको इस जी के खिलाफ अपील करनी है तो 25 पसर पेनल्टी भर कर अपील कर सकते हैं पर जब तक अपील पर आपकेक में फैसला नहीं आ जाता तब तक माल ज़ब्त रहेगा..
GST
पंजीकरण की धारा 29 या नियम 21A के तहत अधिकारी को यदि सही लगता है तो बिना सुनवाई किये पंजीयन रद्द
करने का अधिकार क्यों?
•विक्रेता द्वारा अपना रिटर्न मा भरने पर हमारे इनपुट का हिट पर रोक का ? • छोटे व्यापारी को मासिक आधार पर ही रिटर्न की व्यवथा क्यो 7 GSTR 2A और GSTR 28 क्यों ?
गलत इनपुट टैक्या फ्रेडिट लेने पर खाता सीज़ की कार्यवाही कयों ?
• नियम 868 में 50 लाख मासिक बिक्री करने वालों में इनपुट टैक्स फ्रेडिट को 99% पर स्थिर कर देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं हो सका है। यदि निगम 868 व्यपारियों पर लागू किया जाता है तो सरकारी संस्था की इनसे फूट क्यों ?
रिटर्न में पुटिवश अधिक इनपुट टैक्स हिट लेने पर पोर्टल को नौक क्या ?
• किसी भी कर्म के स्वविवेक के आधार पर ऑडिट एवं सर्व का अधिकार क्यों ? •E-way बिल में 100 किमी के स्थान पर 200 किमी क्या ? जम E-novce तो E-wpy बिल क्यों ?
•अपील में जाने पर 10% के स्थान पर 25% की धनराशि क्यों ? सुद 1185 संशोधन और व्यापारी को एक बार भी रिटर्न संशोधन का अधिकार नहीं, कय?
FSSAI
•दुकानी पर छेत्रिय इंस्पेक्टर के अतिरिक्त मंडल के अधिकारीयौ मा छापा गयौ ? पैक वस्तु की दशा में व्यापारी पर कार्यवाही कया?
• अंतिम तिथि से एक माह पूर्व नवीनीकरण ना होने पर 100 रुपए प्रतिदिन की पेनाल्टी क्यों ? लाइसेंस नहीं होने पर या नवीनीकरण ना होने पर अत्यधिक जुर्माने का प्रावधान भयो ? • सैंपल फेल हो जाने पर जैल एवं जुर्भाने का प्रावधान बयो ?
E-COMMERCE
GST में खरीद से कम मूल्य पर बिक्री का प्रावधान नहीं तो इन पर कार्यवाही नहीं, क्यों ? हमें सप्ताह में एक दिन बंदी और माल एवं एकल प्राण्ड स्टोर को 7 दिन खोलने की छूट, क्यों? • पॉलीथिन इस्तेमाल पर रोक तो बनाने वाली पर कार्यवाही नहीं, क्यों ?
हजारों करोड़ का घाटा दिखाने वाली इन कंपनियों का ऑडिट नहीं, क्यों? ऑनलाइन कंपनियों के लिए अभी तक एक निति और कानून नहीं, क्यों ?
सहगाई कम करने करने के लिए पेट्रोल डीजल GST में तक तहीं. ? व्यापारी इस देश का वह करदाता है, जो इस देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देता है. व्याची शिफ मुड व्यापार नहीं कमा अपितु देश के 45 करोड़ कुशाल एवं अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार देता है बंटी ह कर्म नही मजबूरी है
कज हमारा व्यापार बंद ना हो जाये इसलिए आइये सब मिलकर 20 फरवरी के भारत व्यापार बंद को सफल बनायें
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