बागेश्वर में रिजाँर्ट मालिकों का सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा : HC ने कहा- 9 महीने में करो निस्तारित

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर में रिजाँर्ट मालिकों के सरकारी जमीन पर कब्जा करने संबंधी जनहित याचिका में जिलाधिकारी बागेश्वर को आदेश दिए हैं कि राजस्व और लोक निर्माण विभाग समेत् अन्य सभी संबंधित विभागों की कमेटी बनाएं और 9 माह के भीतर सुनवाई कर सभी अतिक्रमण हटाएं और प्रगति रिपोर्ट पेश करें।

मामले के अनुसार, बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि गरुड़, बागेश्वर, कौसानी और चौकोड़ी समेत अन्य स्थानों पर 20 से ज्यादा रिजाँर्ट मालिकों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ अपने रिजाँर्ट तक जाने के लिए सरकारी भूमि पर सड़कें बना दी हैं। याचिका में कहा गया कि अगस्त 2024 को इसकी शिकायत दर्ज की गई थी, मगर रसूकदार होने के चलते इनपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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