उत्तराखंड : अब बिना अनुमति नहीं बदल सकेंगे सड़कों के नाम!

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देहरादून: नगर निकायों द्वारा मनमर्जी से सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने पर रोक लगा दी है। शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब किसी भी सड़क, चौक या सार्वजनिक स्थल का नाम बदलने से पहले शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

शासन की मंजूरी के बिना नहीं होगा नाम परिवर्तन

शहरी विकास विभाग के अपर सचिव गौरव कुमार ने सभी नगर आयुक्तों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि कई नगर निकाय बिना अनुमति के सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। अब ऐसा करने से पहले शासन को प्रस्ताव भेजना होगा और औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद ही नाम बदला जा सकेगा।

स्थानीय निकायों को भेजना होगा प्रस्ताव

अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्थान या सड़क का नाम बदलना है, तो स्थानीय निकाय को शासन के समक्ष तथ्यात्मक आधार सहित प्रस्ताव रखना होगा। केवल शासन की हरी झंडी मिलने के बाद ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इस कदम का उद्देश्य नगर निकायों की मनमानी रोकना और नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

इससे पहले, कई नगर निकायों द्वारा बिना उचित मंजूरी के सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल दिए जाते थे, जिससे विवाद उत्पन्न होते थे। नए निर्देशों के बाद अब ऐसे फैसले व्यवस्थित तरीके से लिए जाएंगे।

#शॉर्ट_टैगलाइन:
“उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: अब बिना अनुमति नहीं बदल सकेंगे सड़कों के नाम!”

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