Ad

उत्तराखंड : पेंशन धारकों को लेकर शासन ने जारी किए अहम निर्देश..

ख़बर शेयर करें

www.gkmnews

ADVERTISEMENTS Ad Ad
ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर जारी शासनादेश के मुताबिक पेंशन धारक की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी को एक माह के अन्दर सम्बन्धित कोषागार को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना देनी होगी।

ADVERTISEMENTSAd

अपर सचिव वित्त डॉ इकबाल अहमद द्वारा निदेशक कोषागार एवं प्रदेश के समस्त कोषाधिकारीयों को जारी पत्र के माध्यम से र्निदेश दिए गये है कि वे अपने स्तर से राज्य सरकार के समस्त पेंशन धारकों को यह सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरान्त एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जाय।

इस संबंध मे निदेषक कोषागार एवं हकदारी उत्तराखण्ड दिनेश चन्द लोहनी द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु होने के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा ससमय कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे कदाचित अनावश्यक रूप से राजकीय धन का प्रेषण उक्त मृत पेंशनधारकों के बैंक खातों में होता है, जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है।

उन्होने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरांत एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध करा दी जाय।

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad Ad Ad
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *