हाई कोर्ट ने E.O.के तबादले पर सी.एस समेत दो अन्य को नोटिस भेज मांगा जवाब..


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में काशीपुर के महुवाखेड़ागंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव मल्होत्रा ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है । सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव, निदेशक शहरी विकास और प्रभारी अधिशासी अधिकारी यशवीर सिंह राठौर को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है जबकी मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
याचिकाकर्ता संजीव मल्होत्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें पांच महीने पहले ही महुवाखेड़ागंज नगर पालिका का ई.ओ.बनाया गया था । लेकिन शहरी विकास सचिव ने विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग की आड़ में 27 दिसम्बर 2021 को उनका तबादला कर यशवीर सिंह राठौर को महुवाखेड़ा गंज का प्रभारी ई.ओ.बना दिया और उन्हें प्रभारी ई.ओ.द्वाराहाट बना दिया ।
याचिकाकर्ता के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महुवाखेड़ा गंज के बड़े उद्योगपतियों से प्रोपर्टी टेक्स की वसूली में लगे थे, जो लगभग 18 करोड़ रुपया सालाना है । उद्योगपति ये टैक्स नहीं देना चाहते हैं और उनके दबाव में सरकार ने उसका स्थान्तरण महुवाखेड़ा गंज से पहाड़ी क्षेत्र द्वाराहाट कर दिया । आरोप लगाया कि शहरी विकास विभाग ने जिसे जिम्मेदारी दी है वो अधिकार शासन की जगह पालिका बोर्ड के पास निहित है ।
याचिकाकर्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि इस मामले में पैसे का लेनदेन हुआ है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है । इसलिये मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाय क्योंकि यह मामला उनके स्थान्तरण के अलावा उद्योगपतियों के दबाव में लिया गया निर्णय भी है ।
रिपोर्ट :- वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




UGC के खिलाफ गरजा सवर्ण समाज_आनंद स्वरूप बोले, ये कानून नहीं प्रताड़ना है
अब बड़े शहरों की मजबूरी नहीं, कुमाऊं में ही हाई-टेक रोबोटिक Knee Replacement की शुरुआत
बेहद दुःखद_नैनीताल जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी का आकस्मिक निधन
ED की रेड के बाद पूर्व CM हरीश रावत ने कांग्रेस के अहम पदों से इस्तीफा दिया
डीएम का बड़ा एक्शन, आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजू-पूरन को जिला बदर के आदेश..