दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल यानी ED को नोटिस जारी किया है. 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केजरीवाल ने दिल्ली की नई शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. वहीं केजरीवाल को 26 अप्रैल तक का समय रिजॉयन्डर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दिया है. ED का जवाब मांगते हुए, कोर्ट ने मामले को 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए लिस्ट किया है।
जल्दी सुनवाई के लिए और पहले की तारीख मांग रहे थे सिंघवी
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की अर्जी पर जब सुनवाई शुरू की. तब केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस में कुछ ‘चुनिंदा लीक’ का जिक्र किया. इस पर जस्टिस खन्ना ने नोटिस जारी करने की बात कही. सिंघवी ने इसके लिए इसी हफ्ते के शुक्रवार, 19 अप्रैल की तारीख देने को कहा. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट जल्द की तारीख देगा, लेकिन 19 अप्रैल की तारीख देना संभव नहीं है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को कहा कि वो अपनी दलीलें, बहस के लिए बचा कर रखें. सिंघवी ने कहा, “मैं किसी कारण से पास की तारीख संभवत: इस शुक्रवार (19 अप्रैल की तारीख) मांग रहा हूं. ये बहुत ही असामान्य मामला है. इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं. CBI और ED के बीच दो दस्तावेज हैं, FIR और ECIR (Enforcement Case Information Report) और 8 चार्जशीट हैं. इनमें केजरीवाल का नाम नहीं है. प्वाइंट नंबर 2- कहानी सितंबर 2022 से शुरू होती है. उन्हें (केजरीवाल को) 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया जाता है. आदर्श आचार संहिता के बाद गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना है।
ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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