हाईकोर्ट से पूर्व IAS की पत्नी को अग्रिम जमानत याचिका पर नहीं मिली राहत, 500 गुना अधिक संपत्ति मामला…


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पति रखने वाले पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत प्राथर्नापत्र पर सुनवाई करते हुए उसे कोई राहत नहीं दी और सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त के लिए तय की गई है।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में यह कहते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया कि विजिलेंस कुसुम यादव को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है । सरकार की तरफ से कहा गया कि विजिलेंस ने कुसुम यादव को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दिए लेकिन अभी तक वो उपस्थित नही हुई। जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।
विजीलेंस ने उनके लिए 26 जून नोटिस देकर कहा था कि वे सभी दस्तावेजों के साथ पेश हों, लेकिन इसके बावजूद वो नही आई। राम विलास यादव ने अपने बयान में विजीलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब किताब रखती हैं, इसी वजह से विजिलेंस उनको पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दे रही है। विजिलेंस को रामविलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक सम्पति के दस्तावेज मिले हैं।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




एसआईआर शुरू_राज्यपाल को सौंपा गया पहला गणना फॉर्म, हर घर पहुंचेगा लोकतंत्र का दस्तावेज
Haldwani – टूटी सड़कों और धूल-मिट्टी से चौपट हो रहा कारोबार, जनता परेशान..
पलायन रोकने को गांव में जुटे प्रवासी-अप्रवासी, युवाओं से की रिवर्स माइग्रेशन की अपील
कमिश्नर ने 6 जिलों के डीएम को भेजा लेटर_420 मामले पेंडिंग…
भाजपा के भीतर असंतोष..? जमीनी कार्यकर्ता हाशिये पर_भुवन भट्ट