नैनीताल हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी उस्मान को राहत नहीं दी..


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में नाबालिक के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान की जमानत याचिका में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। न्यायमूर्ती आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 के लिए तय की है।
उस्मान की तरफ से कहा गया कि उन्हें जेल में रहते काफी समय हो चुका है। मामला सोशियल मीडिया और मीडिया में आने के कारण हाईलाइट हुआ। उनके द्वारा कोई दुष्कर्म नही किया गया। इसलिए उनको जमानत पर रिहा कराए जाने के आदेश दिये जायँ।
मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब इसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली में दर्ज की तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी की। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आस्वासन दिया था कि जाँच के उपरांत उस्मान को हिरासत में लिया जाएगा। आगे यह भी कहा कि आरोपी को जांच के उपरांत सजा मिलेगी। तब से आरोपी जेल में बंद है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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