हाईकोर्ट – स्टोन क्रेशर केस,प्रदूषण बोर्ड को 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश


उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पौड़ी जिले स्थित कीर्तिनगर में मानकों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने न्यायालय में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की।
न्यायालय ने इस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड से 48 घन्टे में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर राज्य प्रदूषण बोर्ड से मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।
मामले के अनुसार, पौड़ी जिला निवासी शैलेंद्र कुमार उनियाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पौड़ी जिले के कीर्तिनगर में भूमि समतलीकरण की स्वीकृति के साथ ही राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा मानकों का उल्लंघन करते हुए वहां पर एक अन्य व्यक्ति को स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमाती दी गई।
याचिकाकर्ता का कहना है कि गाँव और वन भूमि के समीप स्टोन क्रशर स्थापित होने से ग्रामीणों को आए दिन यहां चलने वाले डंपरों से खतरा उत्तपन्न होने के साथ ही वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी ने बताया कि डंपरों के चलने से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क में कई जगहों पर गड्ढे बन गए हैं जो कि दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं।
याचिका में कीर्तिनगर के समीप लगाए गए स्टोन क्रशर को हटाने की मांग की गई है, ताकि कीर्तिनगर के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


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