हल्द्वानी के ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी,फ्लाईओवर सर्वे रिपोर्ट तलब


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम मुक्त करने और यहां फ्लाई ओवर बनाने संबंधी जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए किए गए उपायों और फ्लाई ओवर निर्माण के लिए कराए गए सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद रखी है।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने न्यायालय को जानकारी दी कि हल्द्वानी के मुखानी चौराहे में आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए वर्ष 2018 में फ्लाईओवर बनाने का सुझाव देने के बाद प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर इसका सर्वे कराया। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार ने इसकी रिपोर्ट पेश नही की है। यह शहर के व्यस्तम मार्गो में से एक है और यहां पर घण्टो का जाम लगा रहता है।
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए फ्लाई ओवर की जरूरत हो रही है ताकि शहर में आने जाने वाले मुसाफिर, छात्र और कर्मचारी तय समय में अपने स्थानों तक पहुंच जाएं।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की ओर से वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनिहित याचिका दायर कर कहा गया था कि कालाढूंगी के मुखानी चौराहे पर आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है। इससे स्कूल, ऑफिस समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वालों का अधिकांश समय जाम में ही बर्बाद होता है। वो लोग समय से अपने काम मे नहीं पहुँच पाते।याचिकाकर्ता ने कहा कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाए।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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