हाईकोर्ट : हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण मामले में जिला प्रशासन को निर्देश

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी सम्पतियों को न हटाकर केवल सरकारी सम्पतियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर कहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पति धारकों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह आपत्तियों पर सुनवाई कर उन्हें हटाए। साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन से 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है।


मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई। आपकों बता दे कि हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक स्थानीय लोगो सहित अन्य यात्रियों को हर रोज जाम का सामना करना पड़ता है। जो सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।

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प्रशासन इन दिनों जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा हुआ है। जिसके लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया गया है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई। जो सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे है जबकि जाम से निपटने के लिए सड़क का चौड़ा होना जरूरी है।

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वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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