HighCourt- चर्चित यौन शोषण मामले में युवती की समझौता और नरेश पांडे की सुरक्षा याचिका खारिज


ब्रेकिंग – उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने भवाली के चर्चित नरेश पाण्डे यौन शोषण मामले में पीड़ित युवती की समझौता समेत नरेश पांडे की सुरक्षा मुहैय्या कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जांच अधिकारी से युवती की एफ.आई.आर.की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
मामले के अनुसार, भवाली के उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे के खिलाफ एक युवती ने कोतवाली मल्लीताल में कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले में एफ.आई.आर. कर दी। बाद में युवती ने मुकदमा वापस लेने के साथ तल्लीताल थाने में 3 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। आज न्यायालय ने युवती के कंपाउंडिंग(समझौता)संबंधी याचिका और नरेश पाण्डे के सुरक्षा मुहैया कराने संबंधी याचिकाओं में कोई राहत नहीं देते हुए उन्हें खारिज कर दिया है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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