

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ही परिवार में नियमविरुद्ध पांच सुरक्षा गार्ड रखने और निजी वाहन को पायलट कर बनाकर हूटर बजाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र अधिकारी ने बताया कि हरिद्वार निवासी 42 वर्षीय इमरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन समेत उनके परिवार के कुल 4 सदस्यों को नियमविरुद्ध 5 सरकारी गनर दिए गए हैं, साथ में उन्होंने निजी वाहन में पायलट लिखाकर और हूटर बजाकर कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि कुंवर प्रणव को कोई धमकी या थ्रेट नहीं है और उनपर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। याचिका में वर्ष 2016 के उच्च न्यायालय के एक निर्देश का भी जिक्र किया गया है जहां परिवार के चार सदस्यों को सिक्युरिटी देना नियम विरुद्ध बताया गया है।
याचिका में कहा गया है कि उनके निजी वाहन संख्या यू.के.17 क्यू 0006 में हूटर बजाया जाता है। इमरान ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि चारों गनर धारी क्रमशः कुंवर नरेंद्र सिंह, कुंवर प्रणव सिंह, कुंवरानी देवयानी और कुंवर दिव्य प्रताप सिंह को दी सुरक्षा पर पुनःविचार किया जाए।
उन्होंने निजी वाहनों से हूटर हटाने और पायलट कार से बोर्ड हटाने के निर्देश देने की भी प्रार्थना की है। विधायक रहते कुंवर प्रणव को गनर दिए गए थे जिसके बाद अभी तक ये जारी रखे गए हैं। ऊत्तराखण्ड सरकार ने 197 वी.आई.पी.लोगों को 610 गनर दिए गए हैं।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




गौलापार की तीन महिला तैराकों का एशियन मास्टर्स में चयन, भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व
मां नंदा-सुनंदा को विदाई देने उमड़ा भक्तों का हुजूम_नैनीझील में विसर्जित…
किच्छा में तनाव बीच पुलिस का बड़ा एक्शन_धीरज गिरफ्तार, तीस हिरासत में..
चुनाव से पहले उत्तराखंड BJP में बड़ा चेंज_राम माधव को कमान, बांसुरी स्वराज की एंट्री
FCRA पर राष्ट्रीय वेबिनार का सफल आयोजन