

हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में अब जिला प्रशासन ने क्षेत्र में सामान्य हो रहे हालातो के मद्देनज़र कर्फ्यू में ढील की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने थाना बनभूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत सुबह 5:00 से रात्रि 10:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील प्रदान की है। अब जारी नए आदेशों के मुताबिक रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 तक ही नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश कल यानि सोमवार 19 फरवरी की सुबह 5:00 बजे से अगले आदेशों तक लागू रहेगा।


आदेश में लिखा है
हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (10) /20-न्या. सहा. /2024, दिनाँक 11-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था।
क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त थाना वनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत प्रातः 05-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक (रात्रि 10-00 बजे से प्रातः 05-00 बजे तक नाइट कर्फ्यू) शिथिलता प्रदान की जाती है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।
यह आदेश दिनांक 19-02-2024 को प्रातः 05-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।



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