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हल्द्वानी : सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों को तोहफा, 25% अनुदान

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हल्द्वानी : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल ने कहा कि जनपद के अल्संख्यक समुदाय (मुस्लिम,सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के बेरोजगार व्यक्तियों जिनकी शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक न हो, को स्वरोजगार हेतु बैेंकों के माध्यम से ऋण दिलाये जाने का प्राविधान है।

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उन्होंने बताया सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार हेतु योजना के अन्तर्गत कुल लागत का 25 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जायेगा तथा 15 प्रतिशत लाभार्थी का अंश होगा एवं 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में देय होगा।


अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि उक्त योजना के लाभ लेने हेतु पात्र अभ्यर्थी को अल्संख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र,स्थायी निवास प्रमाण पत्र, 2 लाख 50 हजार से अधिक आय न होने का आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, परिवार रजिस्टर की नकल, शपथ पत्र 10 रूपये के स्टॉम्प पर, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव कोई है तो आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।


उन्होंने बताया कि पात्रता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति सहायक समाज कल्याण अधिकारी/सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी से तथा शहरी क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्््फ विकास निगम पुरानी आईटीआई बरेली रोड हल्द्वानी से सम्पर्क कर आवेदन भर सकते हैं।

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