हाईकोर्ट – सालों से जेलों में बंद इन कैदियों की रिहाई का शाम तक फैसला ले सरकार

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने 14 वर्षों से अधिक समय से प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के मामले में एक सुओ मोटो पी.आई.एल.को सुना। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से आज शाम 5 बजे तक निर्णय लेकर शुक्रवार सवेरे तक न्यायालय को सूचित करने को कहा है।


पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश ने हल्द्वानी की जिला जेल और सितारगंज की संपूर्णानंद ओपन जेल का दौरा किया था। वहां कैदियों से समस्याएं सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना पाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की उस दलील को निराधार बताया था कि कैदी को जेल से बाहर रखना समाज के लिए खतरा है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : दो पक्षों में झगड़े के दौरान पुल से नीचे गिरा शख़्स,हालत नाज़ुक..Video वायरल

मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकार को समझते हुए जेल प्रबंधनों से लिस्ट मांगी थी जिसमें 167 ऐसे कैदी मिले। आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सचिव को इस कानून की जानकारी है।

उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे तक सरकार फैसला ले और सभी जेलों को सूचित करें। इसके बाद कल सवेरे 10:30 बजे तक न्यायालय को सूचित करें और फिर पात्रों को रिहा करें। नवनियुक्त ग्रह सचिव दीपिल जावलकर ने भी ऑनलाइन मामले में हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से सी.एस.सी.चंद्रशेखर सिंह रावत और ए.जी.ए. जे.एस.विर्क ने सरकार का पक्ष रखा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : दर्दनाक सड़क हादसे में हिमांचल के तीन लोगों की मौत..

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *