उत्तराखंड में इन वाहनों की एंट्री पर लगेगा ग्रीन सेस_इनको मिलेगी छूट

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देहरादून: उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से परिवहन विभाग अब ग्रीनसेस वसूलेगा, जो फास्टैग से ही काटा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनिशन (एएनपीआर) कैमरों की मदद से कार्रवाई भी की जाएगी।


यह कटौती 24 घंटे के लिए वैध होगी। यानी 24 घंटे के बाद राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन को दोबारा यह राशि देनी होगी। जो वाहन स्वामी ग्रीनसेस नहीं देंगे, उनके वाहनों पर एएनपीआर कैमरों की मदद से कार्रवाई की जाएगी।केवल दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर को इससे छूट रहेगी। इस सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए किया जाएगा।

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उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों को ग्रीन सेस चुकाना होगा। जैसे ही आपका वाहन उत्तराखंड की सीमा के टोल प्लाजा से होकर गुजरेगा, फास्टैग से टोल टैक्स के साथ ही ग्रीन सेस भी कट जाएगा।वाहन की श्रेणी के अनुसार 20 से 80 रुपये तक ग्रीन सेस के रूप में लेने की योजना है। जल्द ही यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में दशकों से बाहरी वाहनों से प्रवेश शुल्क लेने की व्यवस्था लागू है।

राज्य में प्रवेश शुल्क की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने नया सिस्टम तैयार कर रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर विधायी विभाग को भी भेजा गया। साथ ही टोल प्लाजा के सिस्टम में ग्रीन सेस को जोड़ने के लिए एनएचएआई को भी पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ग्रीन सेस के माध्यम से राज्य को सालाना 40 से 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जा रहा है। परिवहन अफसरों के अनुसार वर्तमान में कामर्शियल वाहनों से उनके रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण के समय ग्रीन सेस ले लिया जाता है। दूसरे राज्यों से आने वाले कामर्शियल वाहनों से भी टैक्स के रूम में इसकी वसूली हो जाती है।

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निजी वाहन इसके दायरे में नहीं आ पा रहे थे। फास्टैग सिस्टम लागू होने से निजी वाहन को हर एंट्री पर ग्रीन सेस देना होगा।


परिवहन विभाग ने ग्रीन सेस का ड्राफ्ट तैयार कर विधायी विभाग को भेजा है। इसके अनुसार 20 रुपये तिपहिया वाहन, विक्रम, ऑटो, ई-रिक्शा आदि, 40 रुपये हल्के चौपहिया वाहन, छोटी कारें आदि60 रुपये मध्यम मोटरयान-टैक्सी, मैक्सी, छोटे ट्रक, 80 रुपये भारी वाहन- निजी बस, ट्रैवलर आदि तय किया गया है।

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