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दिल्ली में आज से इन वाहनों की एंट्री बैन_ 20 हजार का जुर्माना लगेगा..

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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज, 1 नवंबर 2025 से बीएस-4 (BS4) और उससे नीचे मानक वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

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इस फैसले से उत्तराखंड सहित पड़ोसी राज्यों के लगभग 50,000 से अधिक ट्रक, टेंपो और मालवाहक वाहन प्रभावित होंगे। केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। निजी गाड़ियां, टैक्सी और कैब सेवाओं (जैसे ओला-उबर) पर यह रोक लागू नहीं होगी।

दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम के जरिए निगरानी की व्यवस्था की है। आदेश का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना और परमिट रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

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