शहीद भगत सिंह स्मारक की सुरक्षा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुद्रपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल की सुरक्षा और सम्मान संबंधी स्वतः संज्ञान पी.आई.एल.को सुना और अगली सुनवाई 7 अप्रैल के लिए तय की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ती आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने की।
मामले के अनुसार, रुद्रपुर निवासी बबिता रानी ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा कि रुद्रपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल का अनादर हो रहा है। स्मारक स्थल पर लगातार विभिन्न अनाधिकृत और अपमानजनक गतिविधियां हो रही हैं। नगर निगम इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में असफल रहा है। धार्मिक उद्देश्यों की आड़ में कुछ लोग प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके स्मारक स्थल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने, न्यायालय से प्रार्थना कर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल पर सभी राजनीतिक गतिविधियां जैसे विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, प्रदर्शन प्रतिबंधित किए जाने, पार्क को सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्त करने और इसे केवल शहीद भगत सिंह के सम्मान में एक स्मारक के रूप में इस्तेमाल करने को कहा है।
उन्होंने, स्मारक स्थल पर कब्जा करने या उसे घेरने के लिए धर्म के नाम पर आयोजित धार्मिक गतिविधियों को तुरंत रोकने, स्मारक की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सी.सी.टी.वी.लगाने और स्मारक स्थल का उपयोग केवल शहीदों के सम्मान में आयोजित होने वाली गतिविधियों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए करने की प्रार्थना की है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


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