उत्तराखंड : बादल फटने की भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ मुकदमा..

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उत्तराखंड : आपदा को लेकर भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन में कड़ा रुख अपनाया है।

धारचूला तहसील में कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने और बांध बनने की गलत और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के निर्देश पर शनिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुमन ने सभी जिलों को आपदा को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं।

शनिवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शुक्रवार शाम को विभिन्न शोसल मीडिया प्लेटफार्म में धारचूला तहसील स्थित कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने और बांध बनने की सूचना प्रसारित हुई।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट किया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इस घटना को लेकर जानकारी जुटाई तो यह सूचना गलत पाई गई। उन्होंने बताया कि भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

आदेश – उपर्युक्त विषयक दिनांक 12.07.2024 को सोशल मीडिया/WhatsApp के माध्यम से तहसील धारचूला अन्तर्गत कूलागाड़ में बादल फटने से कूलागाड़ का पुल टूटने एवं डैम बनने की भ्रामक सूचना प्रसारित की गई है।

उक्त भ्रामक सूचना प्रसारित होने से तहसील धारचूला, डीडीहाट, कनालीछीना अन्तर्गत काली नदी किनारे स्थित ग्रामों को रात्री में खाली करवाने हेतु सूचना प्रसारित की गयी, जिससे आम जनमानस, प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य विभागीय अधिकारियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले के विरूद्ध थाना कोतवाली, धारचूला में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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