उत्तराखंड : धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।
धामी मंत्रिमंडल की आज सचिवालय में 12 बजे से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में तकरीबन 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक मेले के फैसलों की हालांकि औपचारिक ब्रीफिंग नहीं की गई क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहले से ही आहूत है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार 16 नवंबर 2022 को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को सचिवालय में बैठक हुई। इसमें धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर लगी है। इस एक्ट में कड़े प्रविधान किए गए हैं।
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर,
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन
उत्तराखंड कैबिनेट से आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक ।
उत्तराखंड कैबिनेट से आज की सबसे बड़ी खबर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास,
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,
पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत,
भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी,
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान,
कैबिनेट बैठक में 26 बिंदुओं पर हुई चर्चा
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर,
प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी, सज़ा को किया जाएगा सख्त ।
कैबिनेट बैठक में लिए गए 22 बड़े फैसले
- धर्मांतरण कानून को मंजूरी मिली केबीनेट से मिली मंजूरी।
- नैनिताल से हाईकोर्ट को किया जाएगा हल्द्वानी शिफ्ट, हाईकोर्ट ने दी सैधांतिक मंजूरी।
- चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी।
- आवास नीति में संसोधन।
- नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट बढ़ाई गई।
- कई विभागों की सेवा नियमावली से हो सकता है संशोधन।
- आवास नीति में संसोधन को कैबीनेट से मंजूरी।
- भूसे पर बढ़ाई जाएगी सब्सिडी
- कौशल विकास योजना की नियमेवाली में संसोधन।
खबर अपडेट –
कैबिनेट के मुख्य बिंदु……
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास।
पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत, कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान ।
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर ।
प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी ।
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए।
नैनीताल से उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्ट होगा हल्द्वानी कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल ।
इस पर चर्चा
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।
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