BIG NEWS : प्लास्टिक निस्तारण में न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर हाईकोर्ट का सख़्त रुख.. अब इस तारीख से जज व संबंधित टीम करेगी ग्राउंड लेवल पर मुआयना..

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्लास्टिक निस्तारण को लेकर हो रही लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ संबंधित अधिकारी 8 सितंबर की दोपहर, धनचुली क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को 12 सितंबर के लिए तय किया है।


याचिकाकर्ता ने में याचिका डाल उच्च न्यायालय से कहा था कि प्रदेशभर में प्लास्टिक का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसपर उच्च न्यायालय ने समय समय पर आदेश देकर प्रदेश प्रशासन से स्पष्ट करने और प्लास्टिक का सही निस्तारण करने को कहा। इसपर लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मेंशन कर इस बात का जिक्र किया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ संबंधित अधिकारियों की टीम भेजने का आदेश कर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उच्च न्यायालय से कई आदेश जारी हुए थे, लेकिन उनका धरातल में कोई अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। याची के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया की आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसपर न्यायालय ने भी सहमति जताई।

न्यायालय ने आदेशों के पालन में आ रही परेशानियों को देखने के लिए धरातल में उतरने का निर्णय लिया है। इस मौके पर न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ जिलाधिकारी, पर्यावरण विभाग, जिला पंचायत ई.ओ., सालसा सचिव,विलेज डेवलपमेंट अधिकारी(वी.डी.ओ.)समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी 8 सितंबर को धनचुली क्षेत्र में प्लास्टिक के उचित निस्तारण और उसके पालन में आ रही परेशानी संबंधी मुआयना किरेंगे। अपने आदेश में खंडपीठ ने पार्टियों के अधिवक्ताओं को भी शामिल होने की छूट दी है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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