अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…


ब्रेकिंग न्यूज़ –
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को सुनने के बाद खारिज कर दिया है। खण्डपीघ ने अभियुक्त पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका में उनका पक्ष दो दिनों तक सुनने के बाद निर्णय लिया।
आपकों बता दें कि कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 (ए) के तहत आजीवन कारावास, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया। इसके बाद तीनों अभियुक्तों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।
अभी न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की जबकि अपील अभी विचाराधीन है। वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




कदली वृक्ष लेने भक्तों की टोली रवाना, जयकारों के साथ नन्दा देवी महोत्सव का आगाज़
काठगोदाम से नैनीताल-कैंची धाम तक रोपवे, 20-25 मिनट में पूरा होगा सफर,ज्योलिकोट बनेगा जंक्शन
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अमन ठाकुर का मर्डर
‘हनुमान अंश’ उत्तराखंड में टैक्स फ्री, धामी सरकार का बड़ा फैसला
काठगोदाम में स्कूटी से चरस सप्लाई का गेम ओवर…