B.P.Ed-M.P.Ed युवाओं की हाईकोर्ट में गुहार, सरकार से जवाब तलब


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बी.पी.एड.और एम.पी.एड.कोर्स किये बेरोजगारों के लिए शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं करने संबंधी याचिका में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने 29 जून के लिए तय की है।
मामले के अनुसार, बी.पी.एड.और एम.पी.एड.कोर्स किए हुए बेरोजगार संगठन ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने कक्षा एक से लेकर कक्षा 12वीं तक फिजिकल एज्युकेशन विषय को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इस विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यक्ता है। परंतु सरकार इन पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही है। इस वजह से पढने वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2020 की नई शिक्षा नीति में सरकार ने कहा है कि कक्षा एक से लेकर कक्षा बारह तक फिजिकल एज्युकेशन विषय रहेगा। 2025 की नियमावली में फिजिकल एज्युकेशन विषय को अनिवार्य रूप से कर दिया गया। उसके बाद भी इसको लेकर कोई विग्यप्ति जारी नहीं की गई। याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि इस विषय को पढ़ाने के लिए विज्ञप्ति निकालने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाएं।



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




B.P.Ed-M.P.Ed युवाओं की हाईकोर्ट में गुहार, सरकार से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट का बनभूलपुरा हिंसा मामले में बड़ा फैसला,हाईकोर्ट का आदेश निरस्त
फर्जी नंबर वाली थार पकड़ी गई तब खुला बड़ा राज़_यूथ कांग्रेसी नेता फरार..
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या मामले में दोषी नीरज कुमार बरी_उम्रकैद निरस्त
STF का बड़ा शिकंजा, डेढ़ करोड़ के हाथी दांत के साथ तस्कर दबोचे