छात्र संघ चुनाव में 50% आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


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उतराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के छात्रसंघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण अध्यादेश को चुनौती संबंधी याचिका की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा। इस फैसले से अब प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के तहत ही चुनाव होंगे।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सरकार के छात्र संघ चुनांव में 50 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को चुनौती दी। कहा कि राज्य सरकार को छात्रसंघ चुनाव में आरक्षण के लिए शासनादेश निकालने की शक्ति ही नहीं है और 50 प्रतिशत आरक्षण का कोई आधार नहीं है।
वहीं सरकार की ओर से न्यायालय में दलील दी गई कि सरकार को आदेश से आरक्षण देने की शक्ति है और संविधान के अंतर्गत ये शक्ति सरकार के पास है। सरकार ने जो आरक्षण दिया है वो वैध है और उसकी शक्ति के अंतर्गत आता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार के तर्क से संतुष्ट होकर याचिका को खारिज कर दिया।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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