उत्तराखंड के नैनीताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सीनियर सिविल जज(एस.डी.)शमा परवीन ने अलग अलग महिला समुदाय से आई महिलाओ के साथ घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण की जानकारी दी।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज नगर पालिका परिषद सभागार में सीनियर सिविल जज(एस.डी.)और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमा परवीन ने महिला समुदायों से आई महिलाओ के साथ घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में महिलाओं के संरक्षण की बात की। उन्होंने महिला संरक्षण अधिनियम के तहत बताया गया की अगर महिलाओ के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की जाती है तो वे उसके विरुद्घ मजबूती से आवाज बुलंद करें। कई बार महिलाएं घरेलू हिंसा और उत्पीड़न को लोकलाज से सहन करती रहती हैं, जिससे वे लगातार हिंसा का शिकार होती रहती हैं।
महिलाओं को इस भावना को समाप्त करना होगा और हिंसा के विरुद्घ मजबूती से आवाज उठानी होगी, तभी ऐसे कृत्यों पर रोक लग सकेगी।
महिलाओं को सरकार ने अनेकों अधिकार घरेलू हिंसा और दूसरी समस्याओं के लिए दिए हैं, लेकिन महिलाएं जानकारी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस वजह से महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है । महिलाओं से अनुरोध किया गया बच्चों में जन्म से ही नैतिक शिक्षा और संस्कारों का होना अति आवश्यक है जिससे समाज में हो रहे ऐसे दुष्प्रभाव को रोका जा सके।
इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा, जितेन सिंह राणा, मंजू रोतेला, ममता देवी, प्राविधिक स्वयंसेवक यशवंत कुमार, अंबिका, हीरा सिंह, मनोज इत्यादि मौजूद रहे।।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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