Uttrakhand – EV पॉलिसी, चकबन्दी नीति, मदरसा मान्यता से मेडिकल शिक्षा तक बड़े फैसलों पर मुहर

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देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने विकास, ऊर्जा बचत, पर्यटन, कृषि, चिकित्सा शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। करीब सवा दो घंटे चली बैठक में लिए गए फैसलों को राज्य के लिए बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार ने जहां एक ओर स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी, होमस्टे विस्तार और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नई नियमावली को मंजूरी देकर विकास और प्रशासनिक सुधारों को नई गति देने की कोशिश की है।

सप्ताह में एक दिन रहेगा “नो व्हीकल डे”

कैबिनेट ने ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में गाड़ियों की संख्या आधी की जाएगी। इस दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू रहेगी और आम जनता को भी निजी वाहनों के कम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

नई EV पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

राज्य सरकार जल्द नई EV पॉलिसी लागू करेगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाएंगे। साथ ही चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने, होटल और सरकारी भवनों में गैस उपयोग को बढ़ावा देने, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ाने जैसे फैसले भी लिए गए हैं। माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जो 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू

कैबिनेट ने पर्वतीय जिलों में स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी है। प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गांवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

75 प्रतिशत ग्रामीणों की सहमति मिलने पर चकबंदी समिति गठित होगी। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल नक्शों का उपयोग किया जाएगा और विवादों के समाधान के लिए 120 दिन की समय सीमा तय की गई है।

सरकार का कहना है कि इससे किसानों की बिखरी हुई भूमि बड़े खेतों में बदलेगी और कृषि कार्य अधिक आसान और लाभकारी बन सकेगा।

होमस्टे कारोबार को बड़ा बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब होमस्टे में 5 की जगह 8 कमरों तक की अनुमति होगी।

पहले होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए अलग-अलग नियम थे, लेकिन अब दोनों को एक ही नियमावली में शामिल किया गया है। ऑनलाइन फीस जमा होने पर लाइसेंस स्वतः रिन्यू माना जाएगा।

सरकार “विजिट माय स्टेट” अभियान के तहत धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस, विरासत और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी। डेस्टिनेशन वेडिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का पुनर्गठन

कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। विभाग में 29 पदों की जगह अब 40 पद होंगे। वित्त नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, लेखाकार और अन्य कई नए पद सृजित किए गए हैं।

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के 345 पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।

मदरसा और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए नई नियमावली

कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों को इसमें शामिल किया गया है। संस्थानों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा।

पंचायत भवन निर्माण राशि हुई दोगुनी

पंचायत भवन निर्माण के लिए मिलने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट और फॉरेंसिक विभाग में नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।

यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में निदेशक चयन नियमावली में संशोधन कर बाहरी व्यक्तियों को भी पात्रता देने का फैसला लिया गया है।

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