उत्तराखंड : योजना में बालिकाओं का हक छीनने वाले 193 लोगों पर मुकदमा दर्ज

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उत्तराखंड :बीते दिनों हरिद्वार में अपात्र लोगो को नंदा गौरा योजना का लाभ दिए जाने पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगो के विरुद्ध कारवाही करने के निर्देश दिए थे।इसी निर्देश के मद्देनजर आज पुलिस विभाग ने ऐसे लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।बताते चले कि कुछ रोज पूर्व महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना में हुई गड़बड़ी का संज्ञान लिया था जिसके क्रम के उन्होंने ऐसे लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए संबंधित जिलों को आदेशित भी किया। उसी के परिणामस्वरूप आज हरिद्वार पुलिस ने नंदा गौरा योजना में फर्जी तरीके से लाभ पाने वाले और अधिकारियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया है।

नंदा गौरा योजना में धांधली के आरोपी 193 लोगों के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपियों पर 420 सहित विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद की। मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में मामले की जांच कर अपात्र लाभार्थियों और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि योजना का लाभ लेने वाली सभी बालिकाओं के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाए, ताकि कोई अपात्र पात्र बालिका का हक छीनकर योजना का लाभ न ले सके।

हरिद्वार जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 1328 आवेदनों में से 70 एवं 12वीं पास के आधार पर लाभ लेने के लिए कुल 4174 आवेदनों में से 123 कुल 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई। प्रमाण पत्रों में की गई छेड़छाड़ पर मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार इन आवेदनों को रद्द कर चुके हैं।

प्रदेश सरकार की ओर से नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय 11 हजार रुपये माता-पिता को दिए जाते हैं। इसके बाद बालिका के इंटर पास करने पर 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह सहायता राशि पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को दी जाती है।

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