उत्तराखंड (बड़ी ख़बर) : तीसरा बच्चा पैदा होने पर लक्सर की पार्षद बर्खास्त ..राज्य में ये पहला मामला..

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उत्तराखंड : निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करने का राज्य मे पहला मामला सामने आया है हरिद्वार जिले के लक्सर नगर पालिका की वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल की सदस्यता तीसरी संतान होने पर समाप्त कर दी गई है सचिव शहरी विकास शैलेंद्र बगौली ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करने का यह पहला मामला है आपको बता दें प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून भले लागू ना हो ,लेकिन स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए 2 जुलाई 2002 से अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है ।
प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतों में ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिनकी 2 जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान भी हो, जबकि वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पंचाल के नगर पालिका परिषद के चुनाव के समय 20 अगस्त दो हजार अट्ठारह में दो ही बच्चे थे मगर 2 सितंबर 2018 में बोर्ड की सदस्यता पाने के बाद 1 साल के भीतर ही उनको तीसरा बच्चा हुआ जबकि नगर पालिका परिषद अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार पद ग्रहण के 300 दिन की अवधि के भीतर तीसरे बच्चे का जन्म होने पर सदस्यता वैद्य नहीं मानी जाती है ऐसे में उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन करने की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार के पास पहुंची थी।
जिलाधिकारी ने मामले में जांच एसडीएम लक्सर और नगर पालिका परिषद से कराई जिसमें तत्कालीन एसडीएम पूरन सिंह राणा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गोहर हयात ने शिकायत सही पाई, अब इसी रिपोर्ट के आधार पर शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पंचाल की सदस्यता समाप्त कर दी है।

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