नैनीताल जिले में 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है इसके आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने जारी कर दिए हैं।
दिनांक-19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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