उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में यू.के. एस.एस.एस.सी.पेपर लीक करने के आरोपी हाकम सिंह ने अपने रिमांड आदेश को चुनौती दी है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की गई है।
मामले के अनुसार हाकम सिंह ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें रिमांड पर गलत तरीके से लिया गया है। उन्हें रिमांड पर लेते समय आई.पी.सी.की धारा 41ए का अनुपालन नही किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें किस अपराध के लिए रिमांड पर लिया गया ? शुरुआत में पुलिस ने उनके खिलाफ आई.पी.सी.की धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया और बाद में उसमें आई.पी.सी.की धारा 467, 468, 471 और 34 बढ़ा दी। पुलिस ने न ही इसकी जानकारी उन्हें दी और न ही इसकी कोई प्रति उन्हें दी गई। उनको रिमांड पर लेने से पहले इसकी प्रति दी जानी चाहिए थी। बिना कारण बताए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि विवेचक का कहना है कि उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से पहले इसकी जानकारी दी गयी थी।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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