हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे, राज्य सरकार बनाम बनभूलपुरा प्रकरण में बुधवार को सुप्रीमकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। करीब पौन घंटे बहस चली। 11 जनहित याचिकाओं पर जस्टिस उज्जवल भुयान, अरविंद कुमार तथा दीपांकर दत्ता की बैंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों में दिग्गज अधिवक्ता सलमान खर्शीद, सिद्धार्थ लूथरा, कॉलिन गॉन्जालवेज ने पक्ष रखा।
पिछली सुनवाई 12 जुलाई को हुई थी जिसमें सर्वाेच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व रेलवे से प्लान मांगा था। अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र के रेलवे लाइन के नजदीक अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से 4365 घरों को हटाए जाने से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास का इंतजाम करने के लिए कहा है।साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि चिन्हित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए कहा है।
सूत्रों के अनुसार आज हुई सुनवाई में सुप्रीमकोर्ट में राज्य सरकार तथा रेलवे ने अपना पक्ष रखा। रेलवे ने कहा कि उन्हें वंदे भारत ट्रेन के लिए जगह चाहिए। स्टेशन का भी विस्तार करना है। लेकिन तीनों जजों ने जब पूरा प्लान मांगा और रेलवे के इंजीनियर से इस बारे में ज्यादा डिटेल और रेलवे के दावे वाली ज़मीन के दस्तावेज़ मांगे तो रेलवे के इंजीनियर संतोषजनक दस्तावेज़ तथा फोटो कोर्ट में नहीं दिखा पाए।
रेलवे की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें फिल्हाल थोड़ी जगह से अतिक्रमण हटाने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं-नहीं पूरी योजना बताओ।
कोर्ट ने रेलवे, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से यह पूछा है कि कितनी ज़मीन चाहिए, किस खेत खसरा में कितने लोग प्रभावित होंगे और उनके विस्थापन का क्या प्लान है।
सर्वाेच्च न्यायालय ने रेलवे से कहा कि आपको ज़मीन की ज़रत है तो जनहित याचिका का सहारा क्यों ले रहे हो जिसपर रेलवे की ओर से जवाब दिया गया कि स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं सुनता।
जानकारों की मानें तो आज की बहस इस पूरे मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली सुनवाई 11 सितंबर को है और वो इस सुनवाई से भी बेहद अहम हो सकती है। हो सकता है कि अगली सुनवाई पर इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला भी आ सकता है।
समाजवादी पार्टी उत्तराखण्ड के प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीक़ी ने हल्द्वानी बनभूलपुरा बनाम रेलवे प्रकरण पर चर्चा करते हुए बताया
आज २४ जुलाई,२०२४ को माननीय उच्चतम न्यायालय में हल्द्वानी रेलवे प्रकरण के संबंध में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए रेलवे को चार सप्ताह में एक सर्वे कर शपथ पत्र न्यायालय में दाख़िल किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
जिसमे कितनी लंबाई वा चौड़ाई रेलवे को अपने विस्तार के लिए चाहिए साथ ही इसमें स्पष्ट सभी रेवेन्यू से संबंधित खेत वा खसरा नंबर लिखे गए हो, और इस में प्रभावित जनता को किस तरह से और कहा पुनर्वास किया जायेगा का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराए, ११ सितंबर २०२४ को सुनवाई की अगली तिथि नियत करते हुए सभी संबंधितों को माननीय न्यायल में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हे, अब्दुल मतीन सिद्दीक़ी की याचिका पर सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजलविस, प्रशांत भूषण, अक्षत कुमार, कवलप्रीत कौर, रिया यादव, उमेश कुमार आदि व अन्य याचिकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिधार्थ लूथरा, सलमान ख़ुर्शीद सरदार संप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे।
याचिकाकर्ता मतीन सिद्दीक़ी का कहना है कि यदि रेलवे गोला नदी की ओर से बनने वाली रिटाइनर वाल को सही से बनवा दे तो फिर कही भी रेलवे को भूमि की जरूरत नही है।
मतीन सिद्दीक़ी ने कहा कि रेलवे व प्रदेश सरकार को भी माननीय उच्चतम न्यायालय की भाँति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ग़रीब जनता के हित में निर्णय लेने चाहिये मात्र एक रिटर्निग वाल बनने से ही सारी समस्या का हल निकल सकता है।जिसके बनने के बाद ना तो रेलवे स्टेशन को कोई ख़तरा होगा। और ना ही किसी के आशियाने को उजाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी।
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