उत्तराखंड : DA बढोत्तरी के आदेश,राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि पहले 53 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने इस पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए।
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आगामी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस बढ़ोत्तरी का लाभ राज्य सरकार के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के कार्यरत कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी, और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारी कर्मियों को मिलेगा।

डीए बढ़ोतरी से जुड़ी मुख्य बातें:
1 जनवरी 2025 से डीए की दर 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है।
डीए के बढ़े हुए हिस्से का भुगतान कर्मचारियों व पेंशनरों को नकद किया जाएगा।
यह नकद भुगतान 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि के एरियर के रूप में होगा।
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इनके संबंध में संबंधित विभाग पृथक से आदेश जारी करेंगे।
अपर सचिव वित्त, अमिता जोशी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके।


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