उत्तराखंड : नैनीताल शहर को अब “खुले में शौच मुक्त प्लस” (ओडीएफ प्लस) घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद ने इस संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण और दावों के आधार पर यह घोषणा की। ईओ दीपक गोस्वामी ने जानकारी दी कि नगर के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच या यूरिनेशन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे व्यक्तियों से 500 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा यदि वे खुले में शौच करते हैं, और 100 रुपये का जुर्माना खुले में यूरिनेशन करने पर लगेगा। नगर पालिका ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अन्य कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है।
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