उत्तराखंड में अब बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स, जानिए कितनी लगेगी रकम..


देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। यह व्यवस्था दिसंबर 2025 से लागू होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इस टैक्स से राज्य में स्वच्छता और हरित पहल को बढ़ावा मिलेगा।
ऐसे होगी ग्रीन टैक्स की वसूली
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के नंबर दर्ज करेंगे। फिलहाल 16 कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 37 कैमरे किया जा रहा है।
इन कैमरों से मिले डेटा को विभाग द्वारा नियुक्त विक्रेता कंपनी को भेजा जाएगा। यह कंपनी सॉफ्टवेयर की मदद से राज्य में पंजीकृत, सरकारी और दोपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों की जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के डेटाबेस में भेजेगी। वहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर ट्रेस कर संबंधित टैक्स राशि स्वचालित रूप से कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगी।
इतनी देनी होगी टैक्स राशि
वाहन श्रेणियों के अनुसार ग्रीन टैक्स की दरें तय की गई हैं।
छोटे वाहन – ₹80
छोटे मालवाहक वाहन – ₹250
बसें – ₹140
ट्रक – ₹120 से ₹700 (वजन के अनुसार)
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम
परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, बल्कि स्वच्छ और हरित उत्तराखंड के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, डिजिटल सिस्टम के ज़रिए टैक्स वसूली पारदर्शी और स्वचालित रहेगी।



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