उतराखंड उच्च न्यायालय ने मंसूरी में पार्किंग के नाम पर बिना एम.डी.डी.ए.की अनुमति से बन रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने एम.डी.डी.ए., मंसूरी नगर पालिका और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवम्बर के लिए तय की गई है।
आज सुनवाई के दौरान एम.डी.डी.ए.की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि एम.डी.डी.ए.ने पार्किंग से लगी 14 दुकानों को सील किया था जबकि पार्किंग को नहीं किया था। पार्किंग बनने से इस बार मंसूरी में जाम कम लग रहा है। अधिवक्ता सोबित सहारिया ने बताया की पार्किंग से लगे दूसरे खाली स्थान पर एम.डी.डी.ए.द्वारा विकास कार्य किया जाना है, इसका पार्किंग स्थल से कोई सम्बंध नहीं है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पार्किंग, बिल्डिंग की छत पर बनाई गई है और इसके नीचे व्यवसायिक और आवासीय भवन बना दिये गए हैं।
आपको बता दे मंसूरी निवासी शेखर पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मंसूरी नगरपालिका ने पार्किंग के नाम पर बहुमंजिले भवन का निर्माण किया है, जिसकी पार्किंग छत पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। अभी तक इस भवन की 7 मंजिलें बन चुकी हैं। नगर पालिका ने इसके निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये और मंजूर कर दिए हैं।
जनहित याचिका में कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए नगरपालिका ने एम.डी.डी.ए.से कोई अनुमति नहीं ली है। पूर्व में एम.डी.डी.ए.ने इसको सील कर दिया था। इसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। जनहित याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए क्योंकि पार्किंग के नाम पर व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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