उत्तराखंड आने वालो के लिए बड़ी राहत ..सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश..
देहरादून 20.09.2020 (GKM NEWS ) बाहर से उत्तराखंड आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है..जो लोगो के लिए राहत की खबर साबित हो सकती है. प्रदेश में बाहर से आने वाले की बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, एअरपोर्ट और बॉर्डर वाले ज़िलों के बस अड्डों में थर्मल स्क्रीनिंग की जायगी..अगर स्क्रीनिंग के दौरान किसी में बुखार या बीमारी के कोई दूसरे लक्षण पाए गए तो ऐसे लोगों की जांच की ज़िला प्रशासन की ओर से जांच कराई जाएगी. उत्तराखंड सरकार ने शनिवार देर रात अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइन जारी की. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी आदेश में कहा कि प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है.
जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक आधिकारिक दौरे, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, अन्य जज, सांसद और विधायक आदि लोगों को राज्य में प्रवेश के दौरान क्वारंटाइन से छूट मिलेगी. इसके साथ ही ऐसे लोगों के स्टाफ को भी राज्य में आने पर क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं होगी. सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के अन्दर एक ज़िले से दूसरे ज़िले के भीतर सफ़र पहले कर तरह स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण ज़रूरी होगा.
गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई प्रदेश में बिजनेस, परीक्षा, उद्योग, या किसी दूसरे काम से सात दिन से कम समय के लिए आता है तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जायगा.. लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में आने से पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने होम स्टे की जानकारी देनी होगी. अगर किसी ने अपने घर का पता बताया तो आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में सात दिन से ज़्यादा वक़्त के लिए आ रहा है तो उसे संस्थागत और होम क्वारंटाइन रहना होगा. सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के मामले में क्वारंटाइन की अवधि 10 दिन की होगी.
राज्य सरकार के अफसरों को पांच दिन से अधिक की अवधि के बाद राज्य में लौटने पर कोरोना जांच करानी अनिवार्य होगी. पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने के बाद लौटने वाले लोगों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति पांच दिन से अधिक अवधि के बाद राज्य में लौटता है तो ऐसे लोगों को दस दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा.
टूरिस्ट के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि पर्यटकों को प्रदेश में आने के लिए दो रात होटल में ठहरने का पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा. राज्य में आने के लिए उन्हें पंजीकरण के दौरान 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर, सीबी नेट, ट्रूनेट या एंटीजन जांच की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी. अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें राज्य की सीमा पर पैसे देकर एंटीजन जांच कराने की छूट होगी.
अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश के दौरान 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीनेट और एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर साथ आता है तो ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया हो तो क्वारंटाइन के नियम का पालन भारत सरकार के नियमों के करना होगा..
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