उत्तराखंड : डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने रामनगर कोतवाल अरुण सैनी को निलंबित कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
जनपद नैनीताल के कोतवाली रामनगर में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक अरूण सैनी जिसके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है:-
आरोप:-
“दिनांक 30-11-2023 को कोतवाली रामनगर में पंजीकृत एफ0आई0आर0नं0-512/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरान्त मा० उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं निर्गत निर्देशों का उल्लंघन करते हुये अपराध के जमानतीय होने के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा न किये जाने आदि के सम्बन्ध में” निलम्बन की अवधि में निरीक्षक ना०पु० अरूण सैनी को वित्तीय हस्त 2- पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर देय वेतन के बराबर देय होगी तथा इनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान इस शर्त पर देय होगा, जब इसका समाधान हो जाये कि इनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब कि उक्त निलम्बित निरीक्षक ना०पु० श्री अरूण सैनी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यवसाय या वृत्ति में नहीं लगे हैं।
4- निलम्बन अवधि में उक्त निरीक्षक ना०पु० अरूण सैनी पुलिस लाईन नैनीताल में उपस्थित रहेंगे ।
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